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मुजफ्फरनगर- जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विंक्शन’ और मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस व अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। पोक्सो कोर्ट-1 की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों अकरम और आसिफ उर्फ देशी (निवासी ग्राम जौला, थाना बुढ़ाना) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2020 का है मामला
दिसंबर 2020 में थाना बुढ़ाना क्षेत्र से नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन व पुलिस अधिकारियों की निगरानी में बुढ़ाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 10 दिनों में आरोप पत्र (चार्जशीट) न्यायालय में दाखिल कर दिया था। एडीजीसी विक्रांत राठी, विनय अरोरा और कोर्ट पैरोकार आरक्षी प्रमोद कुमार की प्रभावी पैरवी व मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
मुज़फ्फरनगर व्यूज़ | मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
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