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मुजफ्फरनगर- शासन और मुख्यालय के कड़े निर्देशों के अनुपालन में शनिवार, 11 जुलाई 2026 को सिटी सेंटर स्थित राज्य कर विभाग के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, मुजफ्फरनगर संभाग के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में प्रतिबंधित मांझा, सिंथेटिक मांझा, चीनी मांझा और शीशा लेपित डोरी के निर्माण, बिक्री तथा उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने को लेकर विभागीय अधिकारियों ने संबंधित व्यापारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।
बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित मांझे को लेकर जारी किए गए कड़े आदेशों से अवगत कराया। अधिकारियों ने मांझे के व्यापार और उपयोग से जुड़े गंभीर जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए कहा कि यह प्रतिबंधित मांझा मानव जीवन के साथ-साथ मूक पशु-पक्षियों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है।

अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की कि वे न तो किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित मांझे का निर्माण करें और न ही इसकी बिक्री करें। इसके साथ ही, समाज में दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास करें। विभाग ने साफ किया कि माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए सभी व्यापारी इस मुहिम में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, अन्यथा उल्लंघन पाए जाने पर सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रतिबंधित मांझे पर कड़ाई के साथ-साथ राज्य कर विभाग ने व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखा। इस बैठक के दौरान उपस्थित जीएसटी से जुड़े व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और व्यावहारिक दिक्कतों को बेहद गंभीरता से सुना गया। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया। बैठक में संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) समेत राज्य कर विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और मुजफ्फरनगर संभाग के प्रमुख व्यापारी व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनहित, पर्यावरण और सुरक्षा के मद्देनजर यह जागरूकता और चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
मुज़फ्फरनगर व्यूज़ | मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
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