लखीमपुर खीरी हिंसा
नई दिल्ली, देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान के तहत नहीं, बल्कि जनहित याचिका के आधार पर की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने सुनवाई शुरू करते ही कहा की रजिस्ट्री कार्यलय के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान की खामियों की वजह से लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला स्वतः संज्ञान के तौर पर आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गया था। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट तौर ओर कहा उक्त मामले की सुनवाई जनहित याचिका के तौर पर ही कि जाएगी।