मुजफ्फरनगर- 13 साल बाद ‘न्याय’ की जीत, किसान आंदोलन के 22 आरोपी बाइज्जत बरी, साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला

By प्रशांत खत्री

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मुजफ्फरनगर- जनपद की एक अदालत ने 13 साल पुराने किसान आंदोलन से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 22 किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। यह मामला वर्ष 2013 में थाना मंसूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे-58 (NH-58) पर जाम लगाने और धारा 144 के उल्लंघन से संबंधित था।

अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि 5 जनवरी 2013 को तत्कालीन थाना प्रभारी (SO) अनिल कुमार ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई थी। आरोप था कि किसान यूनियन के कार्यकर्ता गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग को लेकर NH-58 पर प्रदर्शन कर रहे थे और जिले में लागू धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस ने धारा 147, 149, 341, 188 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुल 62 लोगों को नामजद किया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार के अनुसार, किसानों को इस कानूनी लड़ाई में लगभग 500 से अधिक तारीखों पर कोर्ट में पेश होना पड़ा। घटना वर्ष 2013 की है, जब मंसूरपुर शुगर मिल द्वारा गन्ना भुगतान न किए जाने के विरोध में भाकियू ने बड़ा आंदोलन छेड़ा था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए नेशनल हाईवे-58 जाम किया और रेल यातायात बाधित किया था।

थाना मंसूरपुर पुलिस ने इस मामले में कुल 62 लोगों को आरोपी बनाया था। कानूनी प्रक्रिया के दौरान 22 आरोपियों की पत्रावली (फाइल) अलग कर दी गई थी। कोर्ट ने पाया कि इन आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए पुलिस पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सकी, जिसके आधार पर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। शेष 40 आरोपियों का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है।

अदालत के इस फैसले से दूधाहेड़ी के ग्राम प्रधान और भाकियू नेता अशोक राठी सहित मोनू कुमार, जय कुमार, राजवीर, अनिल, पुष्पेंद्र, पप्पू, दुष्यंत त्यागी, जोगेंद्र, सुशील, पप्पन, अमित राठी, ब्रह्मपाल, चरण सिंह, गोपाल, हरबीर, राजा, प्रदीप, योगेंद्र, सत्य वृतांत और रमेश को बड़ी राहत मिली है। भाकियू नेता अशोक राठी ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है और किसान अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

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