न्यूमैक्स सिटी पर लग रहे आरोपों के बीच कम्पनी के अधिकारियों ने रखा अपना पक्ष

By muzaffarnagarviews

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मुजफ्फरनगर- न्यूमैक्स टाउनशिप को लेकर सोशल मीडिया एवं अन्य संसाधनों के जरिए भ्रामक बातें फैलाने पर न्यूमैक्स के लीगल हेड चिराग मित्तल एवं डायरेक्टर संजय अग्रवाल ने गुरुवार को मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। कंपनी के दोनों अधिकारियों ने दावा किया कि न्यूमैक्स टाउनशिप परियोजना सौ फीसदी कानूनी दायरे, रेरा के नियमों का पालन करते हुए एमडीए से स्वीकृत है।

लीगल हेड चिराग मित्तल व डायरेक्टर संजय अग्रवाल ने मीडिया में एक बयान जारी करते हुए बताय कि मुजफ्फरनगर में विकसित की जा रही 100 एकड़ की न्यूमैक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। परियोजना 100 एकड़ में है और इसे चरणबद्ध रूप से विकसित किया जा रहा है।

पहले चरण में 76.95 एकड़ का नक्शा एमडीए द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और शेष भूमि अगले चरण में स्वीकृत होगी। यह परियोजना पूरी तरह विवाद-मुक्त है और किसी मुकदमे या सेबी-सहारा केस से इसका कोई संबंध नहीं है।

न्यूमैक्स ग्रुप के अधिकारियों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि परियोजना पूरी तरह कानूनी, सरकारी स्वीकृत और सभी नियमों के अनुसार विकसित की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भूमि खरीद, नक्शा स्वीकृति और रेरा पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। इस विश्वस्तरीय टाउनशिप में प्लॉट, पार्क, स्कूल, अस्पताल, बाजार, क्लब हाउस, सुरक्षा और मनोरंजन की सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी, ताकि लोगों को घर, सुविधा और सुकून एक ही स्थान पर मिल सके।

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