मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में फिलहाल किसी भी तरह की कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है।
दरअसल, मामला मुजफ्फरनगर की वहलना चौक पर स्थित राना स्टील प्राइवेट लिमिटेड में जीएसटी टीम द्वारा की गई छापेमारी से जुड़ा है। इस छापेमारी के दौरान जीएसटी की टीम पर हमला किया गया था, जिसमें महिला अधिकारी के साथ अभद्रता और गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, उनके भतीजे सद्दाम राणा और पूर्व सांसद कादिर राणा की दोनों बेटियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, पूर्व सांसद कादिर राणा को गिरफ्तार नहीं किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कादिर राणा का मुख्य सूत्रधार मानते हुए उन्हें बाद में आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोपी बनाया था।
पूर्व सांसद कादिर राणा ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।
इस फैसले से कादिर राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की संभावना अब भी बनी हुई है। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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