मुजफ्फरनगर दंगा- 2013 की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई 23 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व विधायक उमेश मलिक, हिंदूवादी नेता बिट्टू सिखेड़ा, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय सागर और श्यामलाल विशेष अदालत में पेश हुए।
आपको बता दें कि सभी आरोपियों के पेश न होने के कारण आज भी आरोप तय नहीं हो सके। विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र कुमार सिंह फौजदार ने आरोप तय करने के लिए 23 दिसंबर की तारीख नियत कर दी है।
आज की सुनवाई में विहिप नेत्री साध्वी प्राची और पूर्व भाजपा सांसद भारतेन्दु सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति के कारण आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
भड़काऊ भाषण का मामला
यह मामला 2013 में मुजफ्फरनगर में हुई पंचायत का है, जिसमें भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। इस पंचायत के बाद मुजफ्फरनगर में दंगे भड़क उठे थे, जिसमें कई लोगों की जान गई और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें आरोपियों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप तय किए जाने हैं। आज की सुनवाई में सभी आरोपियों के पेश न होने के कारण आरोप तय नहीं हो सके और सुनवाई को 23 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया।
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