उत्तर प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कामगारों/मजदूरों को मिलेगा मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये का कैशलेस इलाज प्रतिवर्ष
लखनऊ, प्रदेश के असंगठित कामगार मजदूरों के लिए आयुष्मान भारत की तर्ज पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ लागू करने का निर्णय लिया गया है, योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपये तक वार्षिक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है।
श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित कामगारों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, जिससे वह लोग पैसे के अभाव में लाचार ना रहें, मुफ़्त उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत/नवीनीकृत सभी कामगार और उनके वह परिवार के लोग उसमे लाभ उठा सकते हैं।
‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अंतर्गत स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना
‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ के सफल संचालन हेतु दुर्घटनावश कामगारों की मृत्यु/दिव्यांगता होने पर वारिसों/ कामगार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ के अन्तर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम ₹02 लाख की आर्थिक सहायता राशि 06 श्रेणियों में देय होगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड सक्षम होंगे।