लखनऊ, विद्युत विभाग ने बकायादारों को राहत देते हुए एक मुश्त समाधान योजना शुरू कर दी है जो 21-10-2021 से 30-11-2021 तक जारी रहेगी।
निजी नलकूप, घरेलू व वाणिज्यिक बिजली कनेक्शनों पर विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु इस योजना को लगभग 40 दिनों के लिए शुरू किया गया है। राजस्व की वृद्धि व छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कदम उठाया गया है। इस योजना का लाभ केवल ऑनलाइन माध्यम से उठाया जा सकेगा, CSC केंद्रों या बिजली विभाग की वेबसाइट पर भी एकमुश्त समाधान योजना में रजिस्टर कर सकते हैं।
उपरोक्त्त एकमुश्त समाधान योजना हेतु उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लि के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश भर की सभी विद्युत इकाइयों मध्यांचल, पश्चिमांचल, पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को पत्र स. 1979/ (मु.अ.) वाणिज्य/ सी यू 2/ओटीएस/2021-22/ 20-10-2021 निर्देशित किया है।
2 किलोवॉट तक के घरेलू विद्युत कनैक्शन वालों को 30 सितम्बर 2021 तक लेटफीस/ विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट मिलेगी।